वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों को संज्ञेय अपराध मानते हुए कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

 

प्रेस-विज्ञप्ति

 

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों को संज्ञेय अपराध मानते हुए कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके तहत सीजीएम कोर्ट में मामले दर्ज किए जाएंगे और भवन मालिक से एकमुश्त 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जब तक निर्माण कार्य रोका नहीं जाता, तब तक प्रतिदिन 2,500 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा। अवैध निर्माणों पर रोक लगाने में विफल रहने के कारण उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 और 27 के तहत वीडीए अपने अधिकारों का उपयोग करेगा।

 

ऐसे मामलों में थाने से जमानत नहीं मिल सकेगी और भवन मालिक को सीजीएम कोर्ट जाना होगा। इन धाराओं के तहत अवैध निर्माणों को आपराधिक कृत्य मानते हुए वीडीए सख्त कार्रवाई करेगा।