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वाराणसी विकास प्राधिकरण में नई शुल्क संरचना की घोषणा

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

 

प्रेस-विज्ञप्ति

 

 

विषय: वाराणसी विकास प्राधिकरण में नई शुल्क संरचना की घोषणा

 

 

वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी होने वाली नयी शुल्क संरचना की घोषणा की गई है। उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के अनुसार, दिनांक 28 मार्च 2025 को जारी निर्देशों के तहत, 01 अप्रैल 2025 से विभिन्न श्रेणियों के मानचित्रों पर स्वीकृति / शमन हेतु लागू शुल्क तुरंत प्रभावी होंगे । यह शुल्क योजना भवन निर्माण और विकास प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से निर्धारित की गई है।

 

नवीनतम शुल्क संरचना में निम्नलिखित महत्वपूर्ण शुल्क विवरण शामिल हैं:

 

विकास अनुज्ञा शुल्क (ले-आउट मानचित्र हेतु):

 

1.0 हेक्टेयर तक: ₹10,000

 

1.0 से अधिक एवं 2.5 हेक्टेयर तक: ₹20,000

 

2.5 से अधिक एवं 50 हेक्टेयर तक: ₹30,000

 

5.0 हेक्टेयर से अधिक: ₹30,000 + अतिरिक्त ₹15,000 प्रत्येक 5.00 हेक्टेयर के लिए

 

भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क:

 

वाणिज्यिक / शापिंग काम्प्लेक्स / शापिंग मॉल, सिनेमा / मल्टीप्लेक्स, मिश्रित, कार्यालय उपयोग: ₹30 प्रति वर्ग मीटर

 

ग्रुप हाउसिंग: ₹15 प्रति वर्ग मीटर

 

भूखंड आवासीय एवं अन्य उपयोग: ₹0.5 प्रति वर्ग मीटर

 

निरीक्षण शुल्क:

 

भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु: ₹20

 

विकास अनुज्ञा हेतु: ₹10

 

अम्बार शुल्क:

 

₹0.50

 

बाह्य विकास शुल्क:

 

सामान्य: ₹1,450

 

वाराणसी क्षेत्र में: ₹1,025

 

पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर: ₹1,025

 

यह शुल्क संरचना विकास अनुज्ञा, भवन निर्माण अनुज्ञा, और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं को प्रभावी और संतुलित बनाए रखने के लिए लागू की गई है। शुल्क की यह नई संरचना भवन निर्माण और विकास प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित तथा समय पर पूरा करने में मदद करेगी।

 

हम सभी नागरिकों, परियोजना संचालकों और अन्य संबंधित पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वे इस नई शुल्क संरचना को ध्यान से समझें और अपनी परियोजनाओं में इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। वाराणसी विकास प्राधिकरण विकास कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।