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वाराणसी विकास क्षेत्र में बाह्य विकास शुल्क की दरों में संशोधन

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

 

प्रेस-विज्ञप्ति

 

वाराणसी विकास क्षेत्र में बाह्य विकास शुल्क की दरों में संशोधन

 

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी विभिन्न नियमावलियों एवं शासनादेशों के तहत मानचित्र स्वीकृति पर लगने वाले विभिन्न शुल्कों का प्रावधान किया गया है, जिसे हर वर्ष 1 अप्रैल को पुनरीक्षित किया जाता है। इसी क्रम में वाराणसी विकास क्षेत्र (वाराणसी एवं रामनगर-मुगलसराय) के लिए बाह्य विकास शुल्क की दरों को संशोधित किया गया है।

 

वाराणसी विकास क्षेत्र में बाह्य विकास शुल्क में 4.32% की वृद्धि की गई है। वर्ष 2024-25 में यह शुल्क ₹1390 था, जिसे वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाकर ₹1450 कर दिया गया है। वहीं, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर में यह शुल्क वर्ष 2024-25 में ₹985 था, जिसे वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाकर ₹1025 किया गया है।

 

यह नई दरें 01 अप्रैल 2025 के पश्चात स्वीकृत होने वाले सभी मानचित्रों पर लागू होंगी। हालांकि, शासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि विकास अनुज्ञा शुल्क, भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क और निरीक्षण शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है।

 

शासन की इस संशोधित व्यवस्था के तहत वाराणसी एवं रामनगर-मुगलसराय क्षेत्र में बाह्य विकास शुल्क की नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी।