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जनसामान्य में यह धारणा बनी हुई है कि 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक निर्माण के लिए किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती-

जनसामान्य में यह धारणा बनी हुई है कि 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक निर्माण के लिए किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती, जबकि यह धारणा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 के अनुरूप नहीं है।

 

इस संबंध में सूचित किया जाता है कि भवन निर्माण उपविधियों के अनुसार 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय उपयोग के लिए नक्शा स्वीकृति से भले ही छूट दी गई है, लेकिन निर्माणकर्ता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार पोर्टल map.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः सभी संबंधित व्यक्तियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने निर्माण कार्य का पंजीकरण उक्त पोर्टल पर करें और निर्धारित शुल्क का भुगतान भी उसी माध्यम से करें।

 

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन शुल्क केवल 1 (एक) रुपये है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी शुल्क पोर्टल पर दर्शाए गए अनुसार ही जमा करने होंगे।

 

साथ ही यह भी बताया जाता है कि शुल्क या प्रक्रिया में किसी प्रकार का परिवर्तन करने में VDA (वाराणसी विकास प्राधिकरण) की कोई भूमिका नहीं है।

 

सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करते हुए केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही अपने निर्माण कार्यों को नियमित करें।