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जोन-2, वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत कुल 03 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

 

प्रेस-विज्ञप्ति

 

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में  जोन-2, वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत कुल 03 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।

 

*👉वार्ड-सारनाथ, मौजा-गोईठहा, रिंग रोड के उत्तर के अन्तर्गत मधु देवी पत्नी आर्यन द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 80 वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्रफल में जी+1 तल का निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसे उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील किया गया l

 

*👉वार्ड-सारनाथ,  मौजा-हृदयपुर, रिंग रोड (उत्तर),  के अन्तर्गत गुड्डू यादव पुत्र स्वामीनाथ द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 40 वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्रफल में भू-तल पर दुकानों का निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसे उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील किया गया l

 

👉वार्ड-सारनाथ, मौजा-गोईठहा, रिंग रोड (उत्तर),  के अन्तर्गतधीरू सिंह पुत्र दयाशंकर सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 150 वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्रफल में जी+1 तल का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील किया गया l

 

मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश एवं अवर अभियंता विनोद कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

 

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)

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