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जोन-1 तथा जोन-3 की प्रवर्तन टीम द्वारा कुल लगभग 8 बीघा में अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

प्रेस-विज्ञप्ति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 तथा जोन-3 की प्रवर्तन टीम द्वारा कुल लगभग 8 बीघा में अवैध प्लाटिंग  के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।

1. जोन–1 (वार्ड–शिवपुर):

वार्ड- शिवपुर, मौजा- लोढ़ान,शिवपुर  के अन्तर्गत अज्ञात  द्वारा लगभग 1 बीघा में में  बिना लेआउट स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी,

वार्ड- शिवपुर, मौजा- परमानन्दपुर,होलापुर के अन्तर्गत विनीत पाण्डेय  द्वारा लगभग 1.5  बीघा में  बिना लेआउट स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी,

वार्ड- शिवपुर, मौजा- पिसौर, स्वास्तिक बिल्डिंग मैटेरियल के पिछे के अन्तर्गत दंगली सिंह व आत्मा सिंह  द्वारा लगभग 1.5  बीघा में  बिना लेआउट स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी,

इस प्रकार कुल 04 बीघा में बिना स्वीकृत लेआउट के अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। दिनांक 17/12/2025 को धारा–27 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

3. जोन–3 (वार्ड–दशाश्वमेध):

वार्ड- दशाश्वमेध, मौजा- उदयराजपुर,घाटमपुर  के अन्तर्गत संदीप गुप्ता  द्वारा लगभग 2 बीघा में में  बिना लेआउट स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी,

वार्ड- दशाश्वमेध, मौजा- मनियारपुर,दरेखु के अन्तर्गत मनदीप सिंह द्वारा लगभग 02  बीघा में  बिना लेआउट स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी,

इस प्रकार कुल 04 बीघा में बिना स्वीकृत लेआउट के अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। दिनांक 17/12/2025 को धारा–27 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

 

आवश्यक सूचना

* भूमि क्रय से पूर्व लैंडयूज अवश्य जाँच लें, लैंडयूज का आवासीय होना अनिवार्य है।

* पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 09 मीटर होना आवश्यक है।

* प्लॉटिंग एवं विक्रय केवल ले-आउट स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही करें l

* लेआउट जमा करने के उपरांत प्राधिकरण द्वारा 07 दिवस के अन्दर स्वीकृत दे दी जाएगी l

मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता रविन्द्र प्रकश, रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)

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