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हुए दिनांक 23 जून, 2026 मानचित्र स्वीकृति एवं भवन मानकों के उल्लंघन पर कुल 08 कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध वाराणसी विकास प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई

मानचित्र स्वीकृति एवं भवन मानकों के उल्लंघन पर कुल 08 कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध वाराणसी विकास प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई

 

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों एवं भवन मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए दिनांक 23 जून, 2026 को विभिन्न जोनों में व्यापक प्रवर्तन कार्रवाई की गई।

 

इसी क्रम में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुर्ण बोरा द्वारा जोन-1 (शिवपुर एवं सिकरौल क्षेत्र) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि एलेन कोचिंग सेंटर द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति एवं निर्धारित भवन मानकों के अनुरूप संचालन किए बिना संस्थान संचालित किया जा रहा था। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश पर प्रवर्तन टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित परिसर को सील कर दिया गया तथा संचालकों को आवश्यक स्वीकृतियां एवं अभिलेख प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

 

जोन-2 के अंतर्गत वार्ड सारनाथ क्षेत्र में भी दो कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। मौजा पहाड़िया में श्री नंदलाल जायसवाल द्वारा लगभग 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत कोचिंग संस्थान संचालित किए जाने पर भवन के तृतीय तल को मौके पर सील किया गया। वहीं पंचकोशी रोड, नई बस्ती में श्री अमनदीप द्वारा लगभग 400 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना स्वीकृति बेसमेंट में लाइब्रेरी तथा भूतल पर कोचिंग संस्थान संचालित किए जाने पर संबंधित परिसर को मौके पर सील कर दिया गया।

 

जोन-3 के अंतर्गत चन्द्रिका नगर, सिगरा, वाराणसी स्थित श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह के भवन (बी+जी+4) में भवन मानकों एवं स्वीकृत मानचित्र संबंधी अनियमितताएं पाए जाने पर नियमानुसार प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए परिसर को सील किया गया।

 

जोन-4 में वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा व्यापक अभियान चलाते हुए विभिन्न कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। संकट मोचन मार्ग स्थित एलेन कोचिंग की प्रथम शाखा को मौके पर सील कराया गया। इसी प्रकार साकेत नगर स्थित एलेन कोचिंग की द्वितीय शाखा को भी सील किया गया। ब्रह्मानन्द कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड में संचालित एल-1 कोचिंग के भवन को मौके पर सील कराया गया। इसके अतिरिक्त दुर्गाकुण्ड स्थित आकाश इंस्टीट्यूट तथा महेन्द्रा कोचिंग के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए संबंधित परिसरों को मौके पर सील कर दिया गया।

 

उपाध्यक्ष श्री पुर्ण बोरा ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा तथा शहरी नियोजन संबंधी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्राधिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिना मानचित्र स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत संचालित संस्थानों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

 

उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों के संचालकों एवं भवन स्वामियों को निर्देशित किया कि वे प्राधिकरण के नियमों एवं भवन उपविधियों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही अपने संस्थानों का संचालन करें, अन्यथा नियमानुसार कठोर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।

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