बिना मानचित्र स्वीकृति संचालित पिनाकी रिजॉर्ट/लॉन पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की कार्रवाई, परिसर सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया
बिना मानचित्र स्वीकृति संचालित पिनाकी रिजॉर्ट/लॉन पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की कार्रवाई, परिसर सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया
वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण एवं बिना स्वीकृति संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आज पिनॉकी रिजॉर्ट पर कार्रवाई करते हुए परिसर को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।
प्राधिकरण के संज्ञान में आया कि श्रीमती अमरावती पाण्डेय पत्नी श्री जनार्दन पाण्डेय व अन्य द्वारा आराजी संख्या-763, मौजा-ऐढे, परगना-शिवपुर, जनपद वाराणसी स्थित लगभग 6000 वर्गमीटर क्षेत्रफल की भूमि पर जी+1 तल का निर्माण कर रिजॉर्ट/लॉन का संचालन किया जा रहा था।
जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित पक्ष द्वारा उक्त परिसर के लिए शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत मानचित्र में आवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि में आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया। इसके बावजूद बिना मानचित्र स्वीकृति प्राप्त किए परिसर का व्यावसायिक संचालन जारी रखा गया ।
उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अनुसार किसी भी निर्माण अथवा भूमि के व्यावसायिक उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति एवं मानचित्र स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति संचालित रिजॉर्ट, लॉन एवं बैंक्वेट परिसर नगर नियोजन मानकों का उल्लंघन करते हैं तथा इनके कारण यातायात अव्यवस्था, अनियंत्रित पार्किंग, ध्वनि प्रदूषण, अग्नि सुरक्षा संबंधी जोखिम एवं स्थानीय निवासियों को असुविधा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
प्रकरण में संबंधित पक्ष के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नोटिस की कार्रवाई की गई। नोटिस के बावजूद आवश्यक वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण न किए जाने एवं अनधिकृत संचालन जारी रखने के कारण दिनांक 22 जून, 2026 को वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा परिसर को सील कर स्थानीय पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।
वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध बनाया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रणाली एवं सिंगल-विंडो व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों को त्वरित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। प्राधिकरण द्वारा सभी भवन स्वामियों एवं व्यवसाय संचालकों से अपील की जाती है कि किसी भी प्रकार के निर्माण अथवा व्यावसायिक संचालन से पूर्व आवश्यक मानचित्र स्वीकृति एवं अन्य वैधानिक अनुमतियां प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अनधिकृत निर्माण एवं बिना स्वीकृति संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्रवर्तन अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
