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अब सम्पूर्ण HFL क्षेत्र के अंतर्गत भवनों की मरम्मत की अनुमति संभव

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

प्रेस-विज्ञप्ति

 

वाराणसी विकास प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों से अब सम्पूर्ण HFL क्षेत्र के अंतर्गत भवनों की मरम्मत की अनुमति संभव हो सकी है। शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे काशीवासियों को राहत मिलेगी।

 

गौरतलब है कि माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2015 में शासनादेश द्वारा केवल गंगा नदी से 200 मीटर के भीतर मरम्मत की अनुमति दी गई थी। जनहित को ध्यान में रखते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण लगातार यह प्रयास कर रहा था कि यह अनुमति सम्पूर्ण HFL क्षेत्र तक विस्तारित हो।

 

अब शासन द्वारा जारी नवीन आदेश से इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और सम्पूर्ण HFL क्षेत्र में मरम्मत की अनुमति देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इससे काशीवासी अब अपने गिरासु भवनों की मरम्मत सुचारु रूप से करा सकेंगे।

 

यह अनुमति NMCG के आदेश 2016 तथा माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेशों के अधीन प्रभावी होगी।