आज दिनांक 28.02.2025 को उ0प्र0 जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के सन्दर्भ में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित
वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी
प्रेस विज्ञप्ति
वाराणसी विकास प्राधिकरण में उ0प्र0 जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के सन्दर्भ में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित
उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में आज दिनांक 28.02.2025 को वाराणसी विकास प्राधिकरण में उ.प्र. जनहित गांरटी अधिनियम-2011 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और प्रथम अपीलों के समुचित क्रियान्वयन को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्वाहन 11 बजे से 02 बजे तक आयोजित किया गया
प्रशिक्षण के दौरान श्रीमती प्रज्ञा सिंह, नोडल अधिकारी/निरीक्षक, राजकीय कार्यालय (प्रशासनिक सुधार विभाग) वाराणसी मण्डल, द्वारा उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को जनहित गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गई।
सभी सबंधित अधिकारियों एंव कार्मिकों को उक्त अधिनियम के महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया गया। जनहित से जुड़े प्रकरणों जैसे मानचित्र निस्तारण, सम्पत्तियों का निस्तारण आवंटियो के जमा धनराशि की वापसी पर निर्णय, लीज भूखण्डों के फ्री होल्ड किये जाने हेतु कार्यवाही, अभिलेखों की प्रति/नकल की प्राप्त करने की कार्यवाही, सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन स्वीकृति, इत्यादि प्रकरणों में समयबद्ध निस्तारण हेतु प्रशिक्षण दिया गया।
प्राप्त आवेदन/शिकायत प्रकरणों की नियमानुसार पावती दिए जाने एवं नियत रजिस्टर में आवेदन/शिकायत दर्ज कराते हुये ससमय उक्त का निस्तारण करने के संदर्भ में जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के प्रावधानों से सभी सम्बन्धित को अवगत् कराया गया।
उक्त कार्यशाला में जनहित से जुड़ी सेवाओं एंव आनलाईन पोर्टल पर संचालित व्यवस्था को समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण रूप से निस्तारित करते हुये आवेदक को समुचित माध्यम से अवगत् कराना हेतु विहित प्रावधानों को समझाया गया।
उक्त कार्यशाला का प्रारम्भ सचिव वी.डी.ए डा0 वेद प्रकाश मिश्रा ने किया। कार्यशाला के दौरान नोडल अधिकरी/अपर सचिव परमानन्द यादव के अतिरिक्त सम्बन्धित अनुभागाध्यक्ष, जोनल अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं समस्त पटल सहायक उपस्थित रहे।