आज दिनांक 23/05/2025 को जोन-05 में कुल 08 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी
प्रेस-विज्ञप्ति
उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम सचिव महोदय श्री वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा निरीक्षण के दौरान जोन-05 में कुल 08 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
1. वार्ड-मुगलसराय, मौजा मढ़िया के अन्तर्गत रतनदीप सिंह पुत्र सुभाष सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत सील किया गया l
2. संतोष गुप्ता द्वारा मौजा गिधौली, दामोदर दास पोखरे के पास, अंकुर पोल्ट्रीफार्म के बगल में थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली, में अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील किया गया l
3. अनील अग्रवाल द्वारा मौजा चन्धासी, थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली में अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील किया गया l
4. महेन्द्र शर्मा द्वारा मौजा सतपोखरी, थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली में अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील किया गया l
5. सुरेन्द्र कौर द्वारा मौजा बेचूपुर, सुभाष पार्क के सामने थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली में अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील किया गया l
6. सुरेन्द्र कौर द्वारा मौजा बेचूपुर, गुरूद्वारा के दक्षिण तरफ, थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली में अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील किया गया l
7. नरेश यादव द्वारा मौजा मढ़िया, थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय में 1800 वर्गफीट में जी+1 तल का अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील किया गया l
8. रामाश्रय सिंह द्वारा मौजा टेंगरा मोड़, कमला नर्सिंग हास्पिटल, थाना-रामनगर, वार्ड-रामनगर, जिला-वाराणसी में अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील किया गया l
मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश एवं अवर अभियंता अशोक कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।
( उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)