आज दिनांक 22/01/2025 को उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग द्वारा जोन-04 की टीम के साथ तुलसीपुर, मोतीझील का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

 

प्रेस-विज्ञप्ति

 

आज दिनांक 22/01/2025 को वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग द्वारा जोन-04 की टीम के साथ तुलसीपुर, मोतीझील का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए:

 

▪️ स्थल निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया गया कि राजस्व टीम से मोतीझील तालाब / पोखरा कि चौहद्दी स्पष्ट करने हेतु राजस्व अभिलेख के अनुसार जांच एवं सीमांकन कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

 

▪️ रविन्द्र कुमार अग्रवाल एवं नीरज अग्रवाल द्वारा वार्ड-भेलूपुर में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अतिरिक्त तलों का अवैध निर्माण कार्य किए जाने पर पूर्व में सील की कार्यवाही की गयी थी। मौके पर निर्माण कार्य बंद पाया गया। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्माणकर्ता पक्ष को उक्त भवन का शमन मानचित्र दाखिल करने के निर्देश दिए गए।

 

▪️ विनोद गुप्ता द्वारा वार्ड-भेलूपुर में लगभग 1800 वर्गफीट क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बी+जी+3 तलों का निर्माण किया जा रहा था, जिसे उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत मौके पर सील किया गया। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्माणकर्ता को दो दिनों के भीतर लिफ्ट डक्ट को बन्द/कवर करने हेतु सख्त निर्देश दिए गए।

 

▪️ अभिषेक तिवारी व अन्य द्वारा वार्ड-भेलूपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 600 वर्गफीट के क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित भूतल भवन के ऊपर सेटबैक कवर कर प्रथम तल के छत ढलाई का कार्य किया जा रहा था, जिसपर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत नोटिस की कार्यवाही कर कार्य बंद कराया गया।

 

▪️ धीरज व अन्य द्वारा वार्ड-भेलूपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 500 वर्गफीट के क्षेत्रफल में जी+3 तालों का निर्माण पूर्ण कर फिनिशिंग एवं प्लास्टर का कार्य कराया जा रहा था, जिसपर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत नोटिस की कार्यवाही कर कार्य बंद कराया गया।

 

▪️ ओमप्रकाश सिंह व अन्य द्वारा वार्ड-नगवां में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 51' x 20' की माप में भूतल पर दीवार व कॉलम का निर्माण कार्य किये जाने पर सम्पूर्ण अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत दिनांक 15/01/2025 को नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। वर्तमान स्थल पर निर्माण कार्य गतिमान पाए जाने पर स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौप दिया गया है।

 

▪️पंकज कुमार सिंह व अन्य द्वारा वार्ड-नगवां में स्वीकृत नक्शे के विपरित निर्माण लगभग 3200 वर्गफीट के क्षेत्रफल पर जी +4 तल पर ढलाई का कार्य किये जाने पर सम्पूर्ण अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत दिनांक 10/01/2025 को नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। वर्तमान स्थल पर निर्माण कार्य गतिमान पाए जाने पर स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौप दिया गया है।

 

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)

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