आज दिनांक 20/06/2025 को जोन-5 वार्ड-रामनगर/मुगलसराय के अंतर्गत 13 बीघा में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित
वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी
प्रेस-विज्ञप्ति
उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में आज दिनांक 20/06/2025 को जोन-5 वार्ड-रामनगर/मुगलसराय के अंतर्गत 13 बीघा में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
वार्ड-रामनगर,मौजा-चाँदीतारा के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा बिना लेआउट स्वीकृत कराये लगभग 03 बीघे जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत ध्वस्त किया गया।
वार्ड-मुगलसराय, बनारस पब्लिक स्कूल के पास, बहादुरपुर रोड पर अज्ञात द्वारा बिना लेआउट स्वीकृत कराये लगभग 04 बीघे जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत ध्वस्त किया गया।
वार्ड-मुगलसराय, बनारस पब्लिक स्कूल के पास, बहादुरपुर रोड पर अज्ञात द्वारा बिना लेआउट स्वीकृत कराये लगभग 03 बीघे जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत ध्वस्त किया गया।
वार्ड-रामनगर, ,मौजा-चाँदीतारा के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा बिना लेआउट स्वीकृत कराये लगभग 03 बीघे जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत ध्वस्त किया गया।
मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश एवं अवर अभियंता अशोक कुमार यादव तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।
(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)