आज दिनांक 20/02/2025 को जोन-3, वार्ड-दशाश्वमेध, चेतगंज के अंतर्गत में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

प्रेस-विज्ञप्ति

 

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में  जोन-3, वार्ड-दशाश्वमेध, चेतगंज के अंतर्गत में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी।

 

👉वार्ड-दशाश्वमेध के अन्तर्गत नारायण प्रसाद पुत्र स्व0 पन्नालाल पता- भवन स0-डी0 62/4 एफ0-3 एस0पी0 कटरा, सोनिया में लगभग 900 वर्गफीट में अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसपर दिनांक-22.01.2025 को उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। सुनवाई एवं मानचित्र स्वीकार कराने हेतु पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। किन्तु मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया। अतः स्थल को  आज दिनांक 20/02/2025 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया।  

 

👉वार्ड-दशाश्वमेध के अन्तर्गत आरती दीक्षित पत्नी मीनू कुमार दीक्षित द्वारा भवन स0-डी0 62/43 एफ0-1 सोनिया रोड़ मे 1000 वर्गफीट में अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिसपर पूर्व में उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दिनांक 19.12.2024 को नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, सुनवाई एवं मानचित्र स्वीकार कराने हेतु पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। किन्तु मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया। अतः स्थल को  आज दिनांक 20/02/2025 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया।

 

👉वार्ड-दशाश्वमेध के अन्तर्गत प्रिय कुमार मणिक, प्रीयतम कुमार मणिक व श्रीसंत कुमार मणिक द्वारा भवन स0-डी0 40/59 लक्ष्मणपुरा में लगभग 900 वर्गफीट में अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिसपर पूर्व में उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दिनांक 28.12.2024 को नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, सुनवाई एवं मानचित्र स्वीकार कराने हेतु पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। किन्तु मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया। अतः स्थल को  आज दिनांक 20/02/2025 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया।

 

👉वार्ड-चेतगंज के अन्तर्गत आशुतोष कुमार सिंह पुत्र स्व0 रामवृक्ष सिंह द्वारा भवन स0-सी0 27/137-9 रमापुरी कालोनी जगतगंज चेतगंज में लगभग 3000 वर्गफीट में अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिसपर पूर्व में उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दिनांक 18.12.2024 को नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, सुनवाई एवं मानचित्र स्वीकार कराने हेतु पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। किन्तु मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया। अतः स्थल को  आज दिनांक 20/02/2025 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया।

 

👉वार्ड-चेतगंज के अन्तर्गत कमल सिंह पत्नी नागेश्वर सिंह द्वारा भवन स0-सी0 27/122 जगतगंज चेतगंज में लगभग 600 वर्गफीट में अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिसपर पूर्व में उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दिनांक 25.01.2025 को नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, सुनवाई एवं मानचित्र स्वीकार कराने हेतु पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। किन्तु मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया। अतः स्थल को  आज दिनांक 20/02/2025 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया।

 

मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति एवं अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

 

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)

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