आज दिनांक 09/06/2025 को बनारस कोठी व होटल रीवर पैलेस के अवैध निर्माण ध्वस्त करने के खर्च की वसूली प्रक्रिया शुरू, ₹4.06 लाख वसूली के लिए RC जारी
प्राधिकरण की सख्ती: बनारस कोठी व होटल रीवर पैलेस के अवैध निर्माण ध्वस्त करने के खर्च की वसूली प्रक्रिया शुरू, ₹4.06 लाख वसूली के लिए RC जारी
वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा बुद्ध विहार कॉलोनी, वार्ड-सिकरौल स्थित भूखंड संख्या 18, 19, 20 पर बने बनारस कोठी तथा भूखंड संख्या 21, 21ए-1, 22, 23, 24 पर बने होटल रीवर पैलेस पर अवैध निर्माण किए जाने पर, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था।
निर्माणकर्ता मो. जाफर अली खां द्वारा अवैध निर्माण स्वयं न हटाए जाने पर, प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27.04.2024 को आंशिक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उक्त कार्यवाही में ₹4,06,666.00 (चार लाख छह हजार छः सौ छियासठ रुपये) का व्यय प्राधिकरण को हुआ।
पक्ष को दिनांक 16.08.2024 को उक्त राशि प्राधिकरण कोष में जमा करने हेतु नोटिस जारी किया गया, परंतु आज तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।
अतः आज दिनांक 09/06/2025 को प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 40 के अंतर्गत उक्त राशि की राजस्व बकाये की भांति वसूली हेतु आरसी (RC) जारी किया गया। साथ ही संग्रह शुल्क (Collection Charge) भी पृथक रूप से देय होगा।