आज दिनांक 08.07.2025 को जोन-2, वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत दो अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित
उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-2, वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत दो अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
👉वार्ड-सारनाथ के अंतगर्त राजनाथ पुत्र भगेलू द्वारा आराजी नं- 650 मौजा- गौराकला, थाना-चौबेपुर में बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 6000 वर्ग मी0 में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त धारा-27 एवं 28 के अंतर्गत प्लाटिंगकर्ता द्वारा ले-आउट शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गयाI तदृक्रम में प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण निर्धारित अवधि के अन्दर स्वत ध्वस्तीकरण न कराये जाने के कारण आज दिनांक 08.07.2025 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
👉वार्ड-सारनाथ के अंतगर्त डब्बू सिंह द्वारा मौजा- संदहा (मुढली), थाना-चौबेपुर में बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 6000 वर्ग मी0 में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त धारा-27 एवं 28 के अंतर्गत प्लाटिंगकर्ता द्वारा ले-आउट शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गयाI तदृक्रम में प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण निर्धारित अवधि के अन्दर स्वत ध्वस्तीकरण न कराये जाने के कारण आज दिनांक 08.07.2025 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश अवर अभियंता वर्तिका दुबे व विनोद कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।
(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)