आज दिनांक 05.05.2025 को जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा ग्रीन बेल्ट में वैंक्वेट हाल हेतु निर्मित अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण
वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी
प्रेस-विज्ञप्ति
उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा ग्रीन बेल्ट में वैंक्वेट हाल हेतु निर्मित अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।
वार्ड- सिकरौल के अन्तर्गत गोपाल यादव के द्वारा भवन सं0-एस0 19/78 ए, मौजा- बुद्ध नगर कॉलोनी, पुराना वरुणा ब्रिज, वार्ड- सिकरौल थाना- कैंट के अंतर्गत वरुणा नदी के किनारे लगभग 1000 वर्गमीटर में ग्रीन बेल्ट में अस्थाई रूप भूतल पर वैंक्वेट हाल /रेस्टुरेंट का निर्माण टिन सेड में किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुए, दिनांक 10.10.2024 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया l वाराणसी महायोजना 2031 के अंतर्गत वरुणा नदी के तट से 50 मीटर तक ग्रीन बेल्ट एरिया प्रस्तावित है व जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार ग्रीन बेल्ट में पशुपालन अथवा वैंक्वेट हॉल की क्रिया निषिद्ध है । पक्ष पारित ध्वस्तीकरण आदेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं0-622/2025 में अपील एवं रिट याचिका दाखिल किया गया, किन्तु प्रश्नगत निर्माण के सम्बन्ध में स्पष्ट साक्ष्य न मिलने के कारण निरस्त कर दिया गया पारित ध्वस्तीकरण आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 05.05.2025 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से प्लाटिंग ध्वस्त किया गया।
मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा,अवर अभियंता रोहित कुमार प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।
(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)