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-05/05/2025 को सचिव महोदय डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन-3 जोन-4 जोन-5 का एक माह कार्यों के प्रगति विगत 3 माह के MPR व पूर्व निर्देशित बिन्दुओं के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।

प्रेस विज्ञप्ति

 

आज दिनांक-05/05/2025 को वाराणसी विकास प्राधिकरण के  सचिव महोदय  डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन-3 (वार्ड-दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक व कोतवाली), जोन-4 (भेलूपुर व नगवां), जोन-5 (रामनगर व मुगलसराय) का एक माह कार्यों के प्रगति (01/04/2025 से 30/04/2025 तक) विगत 3 माह के  MPR व पूर्व निर्देशित बिन्दुओं  के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आहूत  की गयी। जोन-3 के जोनल अधिकारी  सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियन्ता रविन्द्र प्रकाश, राजू कुमार, जोन-4 के जोनल अधिकारी  संजीव कुमार, अवर अभियन्ता  आदर्श निराला एवं सोनू कुमार, जोन-5 के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, अवर अभियन्ता अशोक कुमार यादव व मुख्य भवन लिपिक, विन्यास लिपिक एवं अन्य लिपिक उपस्थित रहे।

 

उक्त समीक्षा बैठक में आलोच्य माह अवधि में जमा शमन मानचित्र, स्वीकृत शमन मानचित्र, तावान / शमन शुल्क की वसूली, IGRS पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों पर असन्तुष्ट प्रतिक्रिया (Negative Feedback) पर कार्य करने हेतु निर्देशित किये, अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही, अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल / डीजल/सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशनों के विरूद्ध कार्यवाही, विन्यास व भवन (वार्ड) के टॉप-10 बकायेदारों आदि मुख्य बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी। आलोच्य माह अवधि में जोन-3 द्वारा 06, जोन-4 द्वारा 06 व जोन-5 द्वारा 04 इस प्रकार  कुल 16 शमन मानचित्र स्वीकृत किया गया।आलोच्य अवधि में जोन-3, 4 व 5 द्वारा शमन शुल्क के मद में कुल रु. 3,11,13,775.00  प्राधिकरण कोष में जमा हुआ l समीक्षा बैठक के दौरान निर्धारित लक्ष्य से कम धनराशी जमा कराये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए l जोन-3 के जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश व  राजू कुमार  को स्पष्टीकरण , जोन-5 के अवर अभियंता अशोक यादव  व समस्त फिल्ड कर्मचारियों के  मई माह का वेतन रोकने के लिये निर्देशित किये की जितने भी पुराने लम्बित शमन मानचित्र की फाइल को अतिशिघ्र निस्तारण के लिये आदेशित किया गया,

 

(सचिव महोदय द्वारा समस्त  जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता को निर्देशित किया गया कि वे अधिक से अधिक मानचित्र स्वीकृत  कर  शमन शुल्क जमा कराये l)

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