आज दिनांक 17/01/2025 को जोन-2 द्वारा 2200 वर्ग मी० में अनाधिकृत प्लाटिंग को रोक दिया गया।
वाराणसी विकास प्राधिकरण,वाराणसी
प्रेस-विज्ञप्ति
उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में आज दिनांक 17/01/2025 को जोन-2 द्वारा 2200 वर्ग मी० में अनाधिकृत प्लाटिंग को रोक दिया गया।
वार्ड-सारनाथ, मौजा-बरईपुर के अन्तर्गत विरेन्द्र बहादुर सिंह व अन्य द्वारा सारंगनाथ मन्दिर के बगल में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अनाधिकृत प्लाटिंग किया जा रहा था, जिसके विरूद्ध आज दिनांक 17/01/2025 को उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुए अनाधिकृत प्लाटिंग को रोक दिया गया l
जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार एवं विनोद कुमार उपस्थित रहे।
(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)