आज दिनाक 15/01/2025 को जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

 

प्रेस-विज्ञप्ति

 

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।

 

 वार्ड- सिकरौल के अन्तर्गत श्री राजाराम यादव द्वारा भूखण्ड सं0 एस0-20/47 एवं एस0-20, आराजी संख्या-6, मकान नं0-एस0-20/47 एवं एस0-20/47ए, अशियाना चौराहा वरूणा पुल , थाना-कैंट पर अवैध निर्माण किया जा रहा था l उक्त निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के अंतर्गत कारण बताओ एवं धारा-28 के अन्तर्गत विकास कार्य रोकने हेतु नोटिस दिनांक 26/12/2024 को जारी किया गया था, परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा स्थल पर चोरी-छिपे तथा रुक-रुक कर रात्रि में निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे आज दिनाक 15/01/2025 को उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत सील किया गया l  

 

मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा उपस्थित रहे।

 

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)

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