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आज दिनांक 08.05.2025 को सचिव वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन-3, वार्ड-दशास्वमेध के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

प्रेस-विज्ञप्ति

 

आज  दिनांक  08.05.2025 को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में सचिव वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा  जोन-3, वार्ड-दशास्वमेध  के प्रवर्तन टीम द्वारा उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी और सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी श्री सौरभ देव प्रजापत्ति,अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश व प्रवर्तन टीम उपस्थित रही l

 

सील बंद कराये गये निर्मार्णो का विवरण निम्नवत हैः-

 

1.वार्ड-दशास्वमेध के अंतर्गत सुप्रीत गुजराती, मौजा-महेशपुर, वार्ड-दशाश्वमेध, वाराणसी में स्टील्ट+3 तलों का व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृत कराकर मौके पर स्टील्ट+1 तलों का निर्माण कर प्रथम तल पर पीलर हेतु कार्य किये जाने पर उक्त अवैध निर्माण को सील किया गया।

 

2.वार्ड-दशास्वमेध के अंतर्गत अनूप अग्रवाल व दिव्यांश अग्रवाल द्वारा जी0टी0 रोड महेशपुर, वार्ड-दशाश्वमेध, वाराणसी पर आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराकर व्यावसायिक प्रयोग (कारोबार) किये जाने पर उक्त भवन को सील कर दिया गया।

 

3.वार्ड-दशास्वमेध के अंतर्गत संजीव कुमार, जी0टी0 रोड महेशपुर, वार्ड-दशाश्वमेध, वाराणसी पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बी+जी+2 तलों का निर्माण पूर्ण कर तृतीय तल पर कॉलम व दीवाल का निर्माण कार्य किये जाने पर उक्त अवैध निर्माण को सील किया गया।

 

4.वार्ड-दशास्वमेध के अंतर्गत संगीता विश्वकर्मा, जी0टी0 रोड चाँदपुर, वार्ड-दशाश्वमेध, वाराणसी पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बी+जी +3 तलों का व्यावसायिक निर्माण कार्य किये जाने पर उक्त अवैध निर्माण को सील किया गया।

 

5.वार्ड-दशास्वमेध के अंतर्गत राजेश कुमार माली व श्री सुरेश कुमार सिंह द्वारा जगतपुर, वार्ड-दशाश्वमेध, वाराणसी में लगभग 15000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये जी0डी0 लॉन के नाम से लॉन संचालन हेतु निर्माण कार्य किये जाने पर उक्त अवैध निर्माण को सील किया गया।

6.वार्ड-दशास्वमेध के अंतर्गत अंशुमन द्वारा जगतपुर, वार्ड-दशाश्वमेध, वाराणसी पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये द्वारा लगभग 5000 वर्गमीटर में वेयरहाउस का निर्माण कार्य किये जाने पर उक्त अवैध निर्माण को सील किया गया।

 

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)

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