Latest Announcement
घर | वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी उत्तर प्रदेश

पंजीकरण/अधिसूचना के लिए कॉल करें

भूखंडों/घरों की किसी भी आवासीय योजना के लिए पंजीकरण के लिए कॉल कम से कम दो राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। अधिसूचना में आवश्यक आवेदन पुस्तिका प्राप्त करने की प्रक्रिया और इसे जमा करने की प्रक्रिया भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होगी।

पंजीकरण के लिए पात्रता

भूखंडों/मकानों की किसी भी आवासीय योजना में पंजीकरण के लिए पात्रता की शर्तें यह हैं कि आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदन दाखिल करते समय आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक या परिवार के सदस्यों के पास वाराणसी में कोई आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए।

आवेदक/आवंटिती की मृत्यु के मामले में

आवेदक/आवंटी की मृत्यु के मामले में, आवंटित संपत्ति आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

आरक्षण

आवंटन वर्तमान लागू सरकारी आदेशों के अनुसार आरक्षण का प्रावधान रखते हुए किया जाएगा।

पंजीकरण रद्द करना और जमा राशि वापस करना

यदि कोई पंजीकृत आवेदक लॉटरी से पहले जमा राशि की वापसी की मांग करता है, तो पंजीकरण राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। यदि कोई आवेदक संपत्ति आवंटन के बाद रिफंड की मांग करता है, तो पंजीकरण राशि पर 20% की कटौती के बाद जमा राशि वापस कर दी जाएगी। यदि आवेदक आवंटन से पहले रिफंड की मांग करता है और जमा धन एक वर्ष से अधिक समय तक विकास प्राधिकरण के खाते में है, तो रिफंड 4% के साधारण वार्षिक ब्याज के साथ किया जाएगा। ब्याज की गणना के लिए जमा और रिफंड के महीनों को नहीं गिना जाएगा।

तथ्य छुपाना

यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया विवरण सत्य नहीं है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है, तो उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण को आवंटन/पंजीकरण/समझौता रद्द करने और पंजीकरण जब्त करने का पूरा अधिकार होगा। आवेदक द्वारा जमा की गई राशि जब्त करने के साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

फ्री-होल्ड शुल्क

संपत्ति की रजिस्ट्री विकास प्राधिकरण द्वारा फ्री-होल्ड तरीके से की जाएगी। भूमि की लागत का 12% शुल्क फ्री-होल्ड शुल्क के रूप में लिया जाएगा। लेवी शुल्क किसी भी लीज होल्ड प्लॉट की फ्रीहोल्ड रजिस्ट्री के समय लेवी शुल्क लगाया जाता है। लेवी 1.5.1998 से आवेदन तिथि तक गणना की गई 2% दरों पर लगाई जाएगी।

गिरवी रखना

ऋण के प्रयोजन के लिए, आवंटी वाराणसी विकास प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त करने के बाद संपत्ति को गिरवी रख सकता है